सरवाड़ पालिकाध्यक्ष राठौड़ व पार्षद तंवर को किया निलम्बित
राजस्थान धड़कन न्यूज़ आशुतोष त्रिपाठी सरवाड़ नगर पालिका में नियम विरूद्ध पट्टा जारी के मामले में जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर स्वायत शासन विभाग ने एक आदेश जारी कर पालिका अध्यक्ष छगन कंवर राठौड़ को निलम्बित किया वहीं मामले में पार्षद अतीक तंवर को भी निलंबित कर दिया गया प्रकरण के अनुसार नगर पालिका अध्यक्ष छगन कंवर राठौड़ की और से नियम विरूद्ध पालिका की बेशकीमती भूमि का फ्री होल्ड पट्टा जारी करने की शिकायत पर सरवाड़ एसडीएम से मामले की जांच कराई गई स्वायत शासन विभाग को प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर पूर्व में छगन कंवर राठौड़ को के तहत सुनवाई का अवसर देते हुए स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया जिसके बाद जांच रिपोर्ट एवं प्राप्त स्पष्टीकरण जवाव के तथ्यों के आधार पर विभाग ने अध्यक्ष राठौड़ को प्रथम दृष्टया दोषी पाया वहीं मामले में राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष राठौड़ के विरूद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(3) के अन्तर्गत न्यायिक जांच कराए जाने का निर्णय लिया जाकर प्रकरण को विधि अनुभाग को प्रेषित किया गया है विभाग ने नगर पालिका अध्यक्ष छगन कंवर राठौड़ के पद पर बने रहने से न्यायिक जांच प्रभावित होने की संभावना के चलते प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते छगन कंवर राठौड को अध्यक्ष एवं सदस्य नगर पालिका सरवाड़ के पद से तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं इसके साथ ही पार्षद अतीक तंवर पर भी मामले में गाज गिरी वहीं छगन कंवर राठौड़ राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के अन्तर्गत न्यायिक जांच कराए जाने का निर्णय लिया जाकर प्रकरण को विधि अनुभाग को प्रेषित किया गया है विभाग ने नगर पालिका अध्यक्ष छगन कंवर राठौड़ के पद पर बने रहने से न्यायिक जांच प्रभावित होने की संभावना के चलते प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते छगन कंवर राठौड को अध्यक्ष एवं सदस्य नगर पालिका सरवाड़ के पद से तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं इसके साथ ही पार्षद अतीक तंवर पर भी मामले में गाज गिरी है