हैदराबाद में पुलिस विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम संपन्न, राजस्थान से डॉ. पण्ड्या ने किया संबोधित
राजस्थान धड़कन न्यूज योगेश जोशी उदयपुर किशोर न्याय अधिनियम 2015 में स्पष्ट रूप से विशेष देखभाल एवम् संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की विभिन्न श्रेणियों को बताया गया है पूरे भारत राष्ट्र में होने वाले बालश्रम एवम् ट्रेफ़िकिंग रेस्क्यू को क़रीब से देखेंगे तो पायेंगे कि अधिकतम केस में ट्रेफ़िकिंग का शिकार समाज के वंचित उपेक्षित बेसहारा एवम् अभावों से गिरे बच्चे हो रहे है यदि समय रहते प्रिवेंटिंग एप्रोच को अपनाकर इन बच्चों की मैपिंग कर इन्हें सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाए या मुख्यधारा में लाया जाए तो निश्चित ही हम काफ़ी हद तक बालश्रम एवम् ह्यूमन ट्रेफिकिंग / मानव दुर्व्यापार को रोक पायेंगे पॉस्को मामलो की तर्ज़ पर इस तरह के मामलो में भी त्वरित कार्यवाही एवम् अभियुक्तों को जल्द सजा मिलना आवश्यक है बालश्रम में लंबित मामलो की संख्या काफ़ी है भारत राष्ट्र को मिशन मोड़ में योजना बनाकर लक्ष्य तय करना होगा सरकारी एवम् स्वयं सेवी संस्थाओं के सामूहिक प्रयास से राष्ट्र को इस कलंक से मुक्त किया जा सकता है उक्त विचार पुलिस विभाग, तेलन्गाना सरकार द्वारा दिनांक 29-30 अगस्त 2024 को हैदराबाद स्थित हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (HICC) में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रिय कंसल्टेंशन में प्रमुख वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए राजस्थान बाल आयोग राजस्थान सरकार के पूर्व सदस्य एवं बाल अधिकार विशेषज्ञ डॉ. शैलेन्द्र पंड्या ने व्यक्त किए डॉ. पण्ड्या द्वारा अपने संबोधन में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो सहित विभिन्न डाटा को बताते हुए वर्तमान समय में ट्रेफ़िकिंग के नए स्वरूप सहित साइबर उपयोग पर प्रकाश डाला गया इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महिला एवम् बाल विकास मंत्री तेलंगाना सरकार डी अनसुइया कार्यक्रम की अध्यक्षता पुलिस महानिदेशक तेलन्गाना सरकार डॉ. जितेंद्र सहित विभिन्न राज्यो से आये प्रशासनिक अधिकारी एवम् पुलिस विभाग के आला अधिकारी उपस्थित रहे