दलित आदिवासी प्रोत्साहन योजना के तहत ब्लॉक स्तर पर जागरुकता शिविर कल
राजस्थान धड़कन न्यूज़ गजेन्द्र लखारा सलूंबर राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विकास कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जीवन स्तर में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य के गैर-कृषि क्षेत्रों यथा विनिर्माण सेवा एवं व्यापार के विकास में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग का योगदान एवं प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने हेतु राज्य के वार्षिक बजट 2022-23 में डॉ भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 लागू की गई है इस योजना के माध्यम से लक्षित वर्गों को उद्योग सेवा एवं व्यापारिक गतिविधियों से सम्बन्धित परियोजना की स्थापना विस्तार विविधिकरण आधुनिकिकरण हेतु विभिन्न प्रकार की सहायता एवं सुविधाएं प्रदान कर अऋण उपलब्ध करवाना है जिसमें योजना से संबधित समस्त जानकारी प्रदान की जावेगी अंत उपरोक्त पंचायत समिति के सभी आमजन से निवेदन है कि इन जागरूगता शिविर में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर योजना का लाभ लेवें
*यहा लगेंगे शिविर*
28 जून को पंचायत समिति सेमारी में 11:00 बजे सराडा में दोपहर 1:00 बजे
जयसमंद में सांय 3:00 बजे जागरूगकता शिविर का आयोजन किया जाएगा
*ऋण सीमा*
25 लाख रुपए से कम 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान
5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक,6 प्रतिशत ब्याज अनुदान
*योजना की मुख्य विशेषताएं*
1 नए उद्यम की स्थापना अथवा स्थापित उद्यम के विस्तार विविधिकरण या आधुनिकिकरण हेतु कम लागत पर ऋण उपलब्ध 2. विनिर्माण सेवा एवं व्यापार उपक्रमों हेतु ऋण उपलब्ध कराना 3. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो आवेदन के समय आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो
4 उद्योग लगाने हेतु अधिकतम परियोजना लागत 10 करोड़ रुपए
5 सेवा उद्यम हेतु अधिकतम परियोजना लागत 5 करोड़ रुपये 6. व्यापार क्षेत्र हेतु अधिकतम परियोजना लागत 10 करोड़ रुपये 7. विनिर्माण एवं सेवा उद्योग की परियोजनाओं में कार्यशील पूंजी की सीमा कुल परियोजना लागत के अधिकतम 40 प्रतिशत तक होगी 8 व्यापारिक क्षेत्र में यह सीमा अधिकतम 90 प्रतिशत तक होगी 9 परियोजना लागत की 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रुपए, जो भी कम हो मार्जिन मनी अनुदान राशि होगी 10 अंशदान ऋण सीमा
10.1 विनिर्माण हेतु न्यूनतम अंशदान 10 प्रतिशत एवं अधिकतम ऋण 90 प्रतिशत 10.2 सेवा हेतु न्यूनतम अंशदान 10 प्रतिशत एवं अधिकतम ऋण 90 प्रतिशत 10.3 व्यापार हेतु न्यूनतम अंशदान 15 प्रतिशत एवं अधिकतम ऋण 85 प्रतिशत
11 ऋण की समयावधि 3 से 7 वर्ष तक होगी 12. ब्याज अनुदान 5 वर्ष तक ही देय होगा 13 ब्याज अनुदान की सीमा