भरण पोषण के मामले – कोर्ट अवहेलना पर अभियुक्त को मिली एक माह की कारावास
राजस्थान धड़कन न्यूज योगेश जोशी उदयपुर राष्ट्रीय महिला जागृति मंच सदैव नारी उत्पीड़न मामलो में कर्मठता और निष्पक्षता के लिये जाना जाता है इसी क्रम में ह्यूमनराइट्स सेल राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरभी मेनारिया धींग ने बताया जहां आज मुस्लिम महिला तक को सर्वोच्च्य न्यायालय द्वारा भरण पोषण का अधिकार मानते हुए दिलाया जाता है वही आज भी हिंदू पत्नी को भरण पोषण देने में पति देने में पीछे हटते दिखते है मंच की कर्मठ और वरिष्ठ अधिवक्ता पारिवारिक न्यायालय काउन्सलर नीतू जैन ने बताया की पीड़िता को अंतरिम भरण पोषण के मामले में अभियुक्त द्वारा विगत कई माह से खर्च ना देने कोर्ट की अवमानना में एक माह के कारावास में जेल भेजा गया मंच मीडिया प्रभारी निकिता जांगिड ने पूरी जानकारी कोर्ट से प्राप्त की कार्यालय सचिव कनिका मल्होत्रा बहल ने सारी जानकारी रिकॉर्ड में दर्ज की और मंच राष्ट्रीय प्रभारी भावेश भट्ट ने सारी जानकारी को साझा किया अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका शर्मा ने उदयपुर टीम की सराहना करते हुए पीड़िता को जल्द ही न्याय दिलाने का विश्वास जताया